हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जून 2020 को केंद्रीय केबिनेट की बैठक स्वनिधि योजना को शुरू करने का फैसला लिया है | इस योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रूपये तक का लोन मुहैया कराया जायेगा | इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है | इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे सड़क विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जायेगा | प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस स्वनिधि योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया , पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
देश में ग्रामीण और शहरी सड़को के किनारे स्ट्रीट वेंडर जो फल, सब्जियाँ बेचते हैं या रेहड़ी पर छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं वे इस SVANidhi Yojana के तहत सरकार द्वारा 10000 रूपये का लोन प्राप्त करके लाभ उठा सकते है सरकार द्वारा लिया गया यह ऋण रेहड़ी पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटना होगा | इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा | स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जायेगा |
देश में ग्रामीण और शहरी सड़को के किनारे स्ट्रीट वेंडर जो फल, सब्जियाँ बेचते हैं या रेहड़ी पर छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं वे इस SVANidhi Yojana के तहत सरकार द्वारा 10000 रूपये का लोन प्राप्त करके लाभ उठा सकते है सरकार द्वारा लिया गया यह ऋण रेहड़ी पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटना होगा | इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा | स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जायेगा |
Aatmnirbhar Nidhi Yojana (Steet Vender ) New Update
आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी, पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी को 0,000 रुपये तक का कर्ज देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) केन्द्रों के जरिये प्रदान किया जायेगा। सरकार की डिजिटल और ई- गवर्नेंस सेवा इकाई सीएससी ई- गवर्नेंस सविर्सिज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है इस योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जायेगा और डिजिटल लेनदेन पर पुरस्कृत भी किया जायेगा। सीएससी योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी अब तक इसकसे तहत दो लाख आवेदन प्राप्त हुये हैं जबकि 50 हजार कारोबारियों को कर्ज मंजूर किया गया है।
स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का उद्देश्य
जैसे की आप सभी लोग जानते है कि पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी का सक्रमण चल रहा है इस संक्रमण से लोगो को बचाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में 30 जून तक लॉक डाउन कर दिया है इसी वजह से देश के रेहड़ी-पटरी वालों ,और ठेले पर सामान बेचने वाले अपना जीवन यापन करने के लिए काम नहीं कर पा रहे है | जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पद रहा है इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है | स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालो को अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराना | इस योजना के ज़रिये रेहड़ी पटरी वालो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना | इस योजना के ज़रिये गरीब लोगो की स्थिति में सुधार करना |
स्वनिधि योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वालो को प्रदान किया जायेगा |
- स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं को इसमें लाभार्थी बनाया गया है।
- देश के स्ट्रीट वेंडर सीधा 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगो को लैह पहुंचाया जायेगा |
- इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा।
- SVANidhi Yojana के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
- यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लोगों की क्षमता को बढ़ाने और कोरोना संकट के समय कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का काम करेगी।
- लोगों को पीएम स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट (लॉन्च की जाने वाली) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे.’
स्वनिधि योजना के पात्र लाभार्थी कौन कौन है
- नाई की दुकानें
- जूता गांठने वाले (मोची)
- पान की दूकानें (पनवाड़ी)
- कपड़े धोने की दूकानें (धोबी)
- सब्जियां बेचने वाले
- फल बेचने वाले
- रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
- चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
- ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
- फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
- किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
- कारीगर उत्पाद
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